अनलॉक-4.0 में सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय लिया है. 10 सितंबर से शिमला जिले में कुछ शर्तों के साथ मंदिरों और धार्मिक स्थलों में जाने की इजाजत होगी.
शिमला. कोरोना वायरस के चलते करीब 6 माह बाद अनलॉक-4.0 में सरकार ने धार्मिक स्थलोंको खोलने का निर्णय लिया है. 10 सितंबर से जिले में अनलॉक-4.0 लागू हो रहा है. इसमें कुछ शर्तों के साथ मंदिरों और धार्मिक स्थलों को खोलने का प्रावधान है. अब आपको धार्मिक स्थलों में जाने की इजाजत तो होगी, लेकिन कई शर्तों का पालन करना होगा. सरकार के आदेश के बाद ही शिमला में सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे. इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं. धार्मिक स्थलों को खोलने से पहले जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा वहीं मूर्ति और घंटी छूने की अनुमति नहीं होगी.
कोरोना वायरस के चलते 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चों समेत गर्भवती महिलाओं को भी मंदिर में न जाने के निर्देश हैं. डीसी शिमला अमित कश्यप का कहना है कि भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से बनाई एसओपी के आधार पर धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी.
धार्मिक स्थलों को खोलने और बंद करने का समय बढ़ेगा: डीसी
इसके अलावा धार्मिक स्थलों को खोलने और बन्द करने का जो समय पूर्व में निर्धारित है उसे बढ़ाया जाएगा ताकि धार्मिक स्थलों पर ज्यादा संख्या में भीड़भाड़ न हो. उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस को देखते हुए धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाएगा, जिसके लिए मंदिर कमेटी और पुजारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं.