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कोरोना जांच के बहाने महिला के प्राइवेट पार्ट से Swab Sample लेने वाले आरोपी को सजा

Punishment for the accused who took swab sample from the private part of the woman on the pretext of corona investigatio

Sankalp Savera by Sankalp Savera
February 3, 2022
in Desh-Videsh
0
दिल्‍ली हाईकोर्ट ने खारिज की सुशील कुमार की मां की याचिका

सांकेतिक फोटो.

1.5k
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संकल्प सवेरा,मुंबई: अमरावती की सत्र अदालत ने कोरोना टेस्ट के नाम पर महिला के प्राइवेट पार्ट से Swab Sample लेने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है।

गौरतलब है कि 20 जुलाई 2020 को अमरावती के बडनेरा ट्रॉमा केयर यूनिट में विकृत आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था।

इस मामले में सभी राजनीतिक पार्टियों और समाजसेवी संगठनों ने आरोपी को सख्त सजा दिए जाने की मांग की थी।
बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की पहली लहर काफी घातक साबित हुई थी. उसी दौरान महाराष्ट्र के अमरावती में एक मॉल कर्मचारी का कोरोनवायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया।

इसके बाद मॉल के सभी कर्मचारियों को बडनेरा स्थित ट्रॉमा केयर सेंटर में टेस्ट कराने के लिए कहा गया. सभी कर्मचारियों के परीक्षण के बाद, 2 साल के लैब टेक्नीशियन अल्केश देशमुख ने एक महिला कर्मचारी (शिकायतकर्ता) से कहा कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है और उसे आगे के टेस्ट के लिए लैब में आना होगा।

उसने कहा कि इस टेस्ट उसके प्राइवेट पार्ट से स्वाब लेना होगा. इसके बाद उसने महिला को Swab लेने के लिए लैब के भीतर बुलाया और महिला के प्राइवेट पार्ट से Swab लिया।
वहीं बाद में महिला ने इसकी शिकायत अपने भाई से की. और फिर इस बारे में उन्होंने जिला अस्पताल से भी पूछा तो उन्हे बताया गया कि ऐसे Swab नहीं लिया जाता है. इसके बाद मिहला ने बडनेरा पुलिस स्टेशन में लैब टेक्नीशियन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

वहीं मामले को लेकर पिछले डेढ़ साल से अमरावती सेशंस कोर्ट में सुनवाई चल रही थी जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए विकृत आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी को आईपीसी की धारा 376 (ए) के तहत दोषी करार दिया गया है. इतना ही नहीं विकृत आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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