विधिक जागरूकता शिविर में छात्रों को दी गई कई अहम जानकारी
माँ शारदा बालिका विद्यालय खानापट्टी में हुआ आयोजन
सिकरारा (जौनपुर) संकल्प सवेरा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय/सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशान्त सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार के एक्शन प्लान 2025-26 के निर्देशानुसार ‘बालश्रम, शिक्षा का अधिकार एवं बालकों के कल्याण के लिए केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं’ के विषय पर उनकी की देख-रेख में मां शारदा इण्टरमीडिएट बालिका विद्यालय खानापट्टी में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन हुआ।
शिविर को सम्बोधित करते हुए श्री सिंह ने बताया कि एक भारतीय नागरिक के रुप में हममे से अधिकांश लोग राष्ट्र के प्रति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरुक है। भारतीय कानून में छात्र शब्द का कोई वैधानिक अर्थ परिभाषित नहीं किया गया है। भारत के नागरिक के लिये उपलब्ध सभी कानूनी अधिकार सामान्य रुप से छात्रों के लिये उपलब्ध है। स्कूल शिक्षा बच्चों को स्कूलों में शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिये और उन्हें स्वतंत्रता और गरिमा के माहौल मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करना चाहिये। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जिनका स्कूलों को पालन करना होता है। जैसे 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के छात्रों को कोई सजा नहीं। यदि किसी छात्र को एक विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाता है तो एक—दूसरे विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिये।
इसी क्रम में जिलाअस्पताल में महिला काउंसलर,सीमा सिंह ने बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत एक महिला के मौलिक अधिकारों का हनन और उसके जीवन के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने और किसी भी पेशे को निभाने का अधिकार है। किसी भी व्यवसाय, व्यापार पर जिसमें यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार शामिल है। इसी प्रकार श्रम प्रर्वतन अधिकारी द्वारा कारखाना एक्ट सहित अन्य श्रम कानूनों के तहत प्राप्त संरक्षण और अधिकतम कार्यावधि की अवधि, मातृत्व अवकाश उपलब्ध होने की व्यवस्था व कार्य स्थल पर शिशुओं को संरक्षित रखने की व्यवस्था व बच्चों को फिडींग करने का अधिकार आदि से अवगत कराया गया।
पैनल अधिवक्ता देवेन्द्र यादव बार संगठन के चंदन रॉय ने जिला प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्धित विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान करायी। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत एवं विशेष लोक अदालत के लाभों के बारे में बताया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक जगदीश नारायण सिंह एडवोकेट, खंड शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह, प्रधानाचार्य शरद सिंह, प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष अमित सिंह, प्रवक्ता अजय गुप्ता, दिलीप सिंह, कार्तिकेय प्रजापति, श्रवण यादव, जीतेन्द्र प्रताप सिंह, कविता सिंह, सौरभ सिंह प्रवीण सिंह आदि सक्रिय रहे।