संकल्प सवेरा जौनपुर। सिविल जज जूनियर डिविजन शाहगंज मनोज कुमार यादव ने स्थगन आदेश के अवहेलना मामले में पूर्व उप जिलाधिकारी केराकत सहदेव प्रसाद मिश्र, तहसीलदार पीके राय एवं लेखपाल अरविंद पटेल हल्का टुसैरी,चकतरी को उनके निजी खर्चे पर एक माह की कारावास का आदेश पारित किया। विद्वान एवं वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री वशिष्ठ नारायण शुक्ला, अधिवक्ता अजय दुबे एवं अधिवक्ता रूपेश पांडे द्वारा प्रस्तुत मूल वाद संख्या 1085 /2006 जीत नारायण बनाम स्टेट उत्तर प्रदेश के मुकदमे में पारित स्थगन आदेश 10/04/2007 का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पर माननीय न्यायालय ने आदेश 39 नियम 2 ए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत पूर्व उप जिलाधिकारी केराकत सहदेव प्रसाद मिश्र, तहसीलदार केराकत पीके राय एवं हल्का लेखपाल अरविंद पटेल को एक माह का सिविल कारावास
उनके निजी खर्चे पर अनिरुद्ध रखने का आदेश पारित किया एवं वर्तमान उप जिलाधिकारी केराकत,तहसीलदार केराकत एवं हल्का लेखपाल को आदेशित किया कि एक माह के अंदर 10/04/2007 के पूर्व की स्थिति बहाल की जाए। विद्वान एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वशिष्ठ नारायण शुक्ला जी की बहस को सुनने के पश्चात माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन शाहगंज मनोज कुमार यादव जी द्वारा पारित किया गया
आदेश सुर्खियों में बेशुमार होता हुआ आज ना सिर्फ न्याय के मंदिर कहे जाने वाले न्यायालय की गरिमा को चार चांद लगा रहा है बल्कि अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे भ्रष्टाचारियों तथा भू माफियाओं में दहशत कायम करता नजर आता है।