अपात्र राशनकार्ड धारकों के खिलाफ मुकदमे और रिकवरी का आदेश
पेंशन की वजह से इनके कार्ड नहीं होंगे रद्द
31 मई के बाद जांच में पाए जाने वाले अपात्र राशनकार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि अभियान के दौरान जिस गांव का राशन कार्ड रद्द होगा। उसी गांव के पात्र परिवार को इसे वरीयता के आधार पर दिया जाएगा
देहरादून, संकल्प सवेरा। प्रदेश में फर्जी एवं अपात्र राशन कार्डधारकों के खिलाफ एक जून से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 या आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य के निर्देश के बाद शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
शासन की ओर से सभी जिलाधिकारियों को जारी आदेश के मुताबिक 31 मई के बाद जांच में पाए जाने वाले अपात्र राशनकार्ड धारकों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी जबकि अभियान के दौरान जिस गांव का राशन कार्ड समर्पित व रद्द होगा। उसी गांव के पात्र परिवार को इसे वरीयता के आधार पर दिया जाएगा
यदि उस गांव में पात्र परिवार नहीं मिलता है तो पड़ोसी गांव के पात्र परिवार को पात्रता के आधार पर दिया जाएगा। पूरे जिले से जितने कार्ड समर्पित एवं रद्द होंगे उन्हें उसी जिले के संबंधित क्षेत्रों के पात्र परिवारों को चिन्हित कर जारी किया जाएगा। एक जिले के राशनकार्ड की रिक्ति को किसी भी स्थिति में अन्य जिलों में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा
पेंशन की वजह से इनके कार्ड नहीं होंगे रद्द
दुकानों में पात्रता व मासिक आय भी होगी प्रदर्शित
सरकारी राशन की दुकानों के बाहर प्राथमिक परिवार, अंत्योदय एवं राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित की जाएगी व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए उनकी पात्रता एवं मासिक आय का भी प्रदर्शन किया जाएगा। उचित दर की दुकान पर टोल फ्री नंबर 1967 का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा अभियान के तहत गली, मोहल्लों या गांव में आवागमन करने वाले घरेलू गैस वितरण के वाहनों, नगर पालिकाओं के कूड़ा उठाने वाले वाहनों व ग्राम पंचायत भवनों व पेट्रोल पम्पों व अन्य सार्वजनिक पटलों सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर अभियान को सफल बनाने की कार्रवाई की जाएगी।