नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद
शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

जौनपुर,संकल्प सवेरा। अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने 2 वर्ष पूर्व विवाह का झांसा देकर नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 10 वर्ष के कारावास व ₹10000 अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार खुटहन थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत करवाया की सरपतहा थाना क्षेत्र के भटौली गांव निवासी विशाल गौतम पुत्र मुंशीलाल ने उसकी 15 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था।
इसकी शिकायत करने पर विशाल के परिजन दोनों की शादी करवाने के लिए राजी हो गए थे किंतु बाद में मुकर गए। 22 मई 2021 को विशाल उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर एकांत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया किसी से बताने की स्थिति में परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दिया।

पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी विशाल गौतम को भादंवि की धारा 376 के अंतर्गत 10 वर्ष के कारावास व 10हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया।












