नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष की कैद
₹18000 का लगा जुर्माना
संकल्प सवेरा,जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो ऐक्ट) काशी प्रसाद सिंह की अदालत ने नाबालिग को 8 वर्षों पूर्व बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व बलात्कार करने के आरोपी युवक को 7 वर्ष के कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार सरपतहा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि जसवंत बिंद पुत्र कर्म राज का उसके घर आना जाना था।
दिनांक 30 अप्रैल 2014 को दिन में 12:30 बजे वह वादी की 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। बाद में लड़की के बरामद होने पर उसके साथ बलात्कार किए जाने की पुष्टि हुई। आरोपी ने पीड़िता की उम्र 18 वर्ष और स्वेच्छा से संबंध स्थापित करने का तर्क दिया। किन्तु न्यायालय ने आरोपी जसवंत को दोष सिद्ध पाते हुए भादंसं 376 के अंतर्गत 7 वर्ष के कारावास व ₹18000 अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष से पैरवी शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय, ने किया।