नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद
आरोपी पर न्यायालय द्वारा लगाया गया 28000रुपये का अर्थदण्ड
संकल्प सवेरा जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने 13 वर्षीय बालिका के व्यपहरण व उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी युवक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹28000 अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार वादी ने सुजानगंज थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया की 5 अप्रैल 2017 को शाम 5:00 बजे नाबालिग लड़की खेतों में काम करके अपने घर के लिए निकली किन्तु वह घर नहीं पहुंची। आशंका व्यक्त की गई कि दीपक पुर गांव निवासी अजय उर्फ बबलू पटेल व गुड्डू पटेल उसे बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गया।
बाद में पीड़िता बरामद हुई और पता चला कि आरोपी बबलू पटेल उसे भगा ले गया था और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। विशेष लोक अभियोजक राजेश उपाध्याय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी अजय उर्फ बबलू पटेल को पाक्सो
अधिनियम के अंतर्गत दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 28000 रूपए जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश हुआ।












