जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रत्येक व्यक्ति/यूनिट 05 किग्रा० के अनुसार नियमित आवंटन के अतिरिक्त माह-अप्रैल-जून, 2020 में निःशुल्क चावल वितरण हेतु दिशा-निर्देश जारी किया किया गया है। उक्त के द्वारा माह-अप्रैल, 2020 से माह-जून, 2020 तक माह के 15 तारीख से 26 तारीख के बीच अतिरिक्त चावल का निःशुल्क वितरण ई-पॉस मशीन से नामित किये गये नोडल अधिकारियों/पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में प्रारम्भ किया जायेगा। अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी दोनों कार्डधारकों को खाद्यान्न की अनुमन्यता 05 किग्रा0 प्रति यूनिट के अनुसार होगी और इस चावल का कोई भी मूल्य उपभोक्ता से नहीं लिया जायेगा। इस हेतु उचित दर दुकानों पर भी अनिवार्यतः निःशुल्क चावल वितरण की सूचना व कार्डधारकों के यूनिटों की सूची का प्रदर्शन किया जाए। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पॉस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाईजर/साबुन/पानी रखा जाए और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पॉस मशीन का प्रयोग किया जाए साथ ही विक्रेता के साथ-साथ समस्त कार्डधारक मास्क अथवा तौलिया का अनिवार्य रूप से प्रयोग करते हुए मुँह को ढ़ंके रहेंगे। उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुये सुनिश्चित किया जाए कि एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाए। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के लिए प्रत्येक दुकान पर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा दुकानवार पर्यवेक्षणीय अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी है, जो अनिवार्यतः उ0द0 दुकान पर उपस्थित रहकर अपनी उपस्थिति में निःशुल्क चावल का वितरण उपरोक्तानुसार यूनिट के आधार पर करायेंगे और सम्पूर्ण वितरण समाप्त होने के बाद बिक्री रजिस्टर को प्रमाणित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करेंगे साथ ही उक्त निःशुल्क चावल वितरण की जांच करने हेतु जनपद स्तरीय अधिकारी/नोडल अधिकारी की न्याय पंचायतवार ड्यूटी लगायी गयी है, जो दुकानों पर भ्रमण कर निःशुल्क चावल वितरण की जांच करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि उचित दर विक्रेताओं द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशानुसार चावल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है और दुकान पर साफ-सफाई, पानी, साबुन की व्यवस्था तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जा रहा है। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्य जनपदों में हो चुका है, उनके स्थान पर वर्तमान में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी उक्त ड्यूटी का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अतिरिक्त निःशुल्क चावल वितरण हेतु माह के दिनांक-26 को प्रॉक्सी से वितरण हेतु तिथि निर्धारित की गयी है। निःशुल्क चावल वितरण की प्रविष्टि बिक्री रजिस्टर पर दर्ज करते हुए विवरण निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित आपूर्ति कार्यालय/जिला पूर्ति कार्यालय, जौनपुर में प्रेषित किया जायेगा। जनपद के उचित दर विक्रेताओं के विरूद्ध किसी भी स्तर से घटतौली अथवा यूनिट में कटौती अथवा निःशुल्क चावल का मूल्य लिये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच कराते हुए शिकायत सही पाये जाने पर उनके विरूद्ध 3/7 व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराते हुए कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत के सभासद/ग्राम प्रधान व सतर्कता समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि दिये गये उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सम्बन्धित कार्डधारकों से करने के लिए अनुरोध करेंगे। प्रत्येक दिन उ0द0 दुकानें खुलेंगी और किसी भी दशा में उचित दर दुकानों पर भीड़ एकत्रित न हो इस हेतु नगर/ग्रामवासियों/कार्डधारकों को अपने स्तर से जागरूक करेंगे। निःशुल्क चावल के वितरण का पर्यवेक्षण व संचालन उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक का होगा व सम्बन्धित नोडल अधिकारी/पर्यवेक्षक को अपना मो0नं0 उपलब्ध करायेंगे और उनसे समन्वय स्थापित कर वितरण कार्य का सतत् पर्यवेक्षण करते रहेंगे। जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त के क्रम में पर्यवेक्षण में लगे अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता क्षम्य नहीं है।