दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास
जौनपुर,संकल्प सवेरा। मीरगंज में 15 वर्षीय नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म करने के दोषी अभिषेक गौड़ को अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार ने 10 वर्ष कारावास एवं 27,000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाया।
अभियोजन के अनुसार पीड़िता 26 अप्रैल 2022 को 8:00 बजे रात अपने घर के पीछे तालाब की तरफ शौच करने गई थी।तभी गांव का अभिषेक उसे दबोच लिया और उसके साथ दुराचार किया। ।उसका वीडियो भी बना लिया। लोक लाज वश पीड़िता ने घर वालों को कुछ नहीं बताया। पुन: वीडियो दिखाकर संबंध बनाने का प्रयास किया।
मना करने पर अभिषेक ने वीडियो वायरल कर दिया और कोई कार्रवाई करने पर गोली मारने की धमकी दिया। पीड़िता के पिता मुंबई में रहते थे। उनके वापस आने पर थाने पर प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज कराया।पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।
अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय ने न्यायालय में 9 गवाहों को परीक्षित कराया