मुकदमे की चेतावनी पर बंद हुआ रात का धार्मिक लाउडस्पीकर
चंदौली,संकल्प सवेरा। जिले में थाना-मुगलसराय अंतर्गत, आई.पी. मुगल मॉल के ठीक पीछे, सिद्धार्थपुरम कॉलोनी में, शालिग्राम मंदिर के सामने, एक खुले मैदान में बड़ा सा पंडाल लगा कर, एक धार्मिक समिति के बैनर तले, देश के जाने-माने कलाकार, शुक्रवार की सुबह से ही लाउडस्पीकर पर कार्यक्रम कर रहे थे। तेज शोर के कारण पड़ोस के वृद्ध और बीमार लोगों को भारी बेचैनी हो रही थी। साथ ही आसपास के बच्चों की पढाई में व्यवधान हो रहा था। रात 10 बजते ही एक स्थानीय नागरिक ने, ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने वाली राष्ट्रीय संस्था ‘सत्या फाउण्डेशन’ के हेल्पलाइन नंबर 9212735622 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद यू.पी. पुलिस के डॉयल 112 और साथ ही चंदौली पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 9454417379 पर शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस के आते ही आयोजकों ने मामले को ‘धार्मिक और सांस्कृतिक’ रंग देकर पुलिस पर भरपूर दबाव बनाने की कोशिश की। मगर पुलिस ने धैर्य का परिचय देते हुए, आयोजकों को ध्वनि प्रदूषण कानून से अवगत कराया कि रात 8 घंटे की नींद, हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। चाहे धार्मिक कार्यक्रम ही क्यों ना हो, साउंड प्रूफ सभागार को छोड़कर, रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध है और दोषी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम- 1986 के अंतर्गत 1,00,000 रुपये तक जुर्माना या 5 साल तक की जेल या एक साथ दोनों सजा हो सकती है।
इसके बाद भी आयोजकों ने जिद की तो फिर पुलिस के सब्र का बाँध टूट गया और आयोजकों को जोरदार फटकार लगाते हुए थाने चलने को कहा। इतना सुनते ही आयोजकों के तेवर ढीले पड़ गये और लाउडस्पीकर स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद योगी सरकार और पुलिस विभाग को धन्यवाद देते हुए, स्थानीय नागरिक चैन की नींद सो पाए।