जौनपुर में पिता और तीन पुत्रों को आजीवन कारावास, 18-18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
संकल्प सवेरा, जौनपुर। जौनपुर के अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अनिल कुमार यादव ने हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पिता और उसके तीन पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने दोषियों पर 18-18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे न अदा करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही आरोपित वीरेंद्र और मोनू को आर्म्स एक्ट में भी दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
घटना शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के मुज्जफरपुर पट्टी पकेसर गांव की है, जहां दीवार बनाने को लेकर पांच साल पहले हुए विवाद में पट्टीदार राम केवल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वादी हरिबंश दुबे ने 11 मार्च, 2019 को शाहगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
वादी के मुताबिक, वह अपने पुश्तैनी मकान पर दीवार बनवा रहा था। इसी बात को लेकर 10 मार्च, 2019 की रात करीब 10 बजे उनके पट्टीदार राधेश्याम उर्फ जोखेलाल दुबे और उनके बेटे वीरेंद्र उर्फ भीम, मोनू, रविन्द्र, धर्मेंद्र, अभिषेक, पवन और विपिन ने वादी के दरवाजे पर आकर कहासुनी और गाली-गलौज शुरू कर दी। जब मना किया गया, तो ललकारते हुए वीरेंद्र और मोनू ने तमंचों से फायर कर दिया। इस हमले में वादी के भाई राम केवल, राम उग्रह और भतीजे अरविंद दुबे को गोली लगी, जिसमें राम केवल की मौके पर ही मौत हो गई।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर राधेश्याम और उनके पुत्रों वीरेंद्र, मोनू, और रविन्द्र को हत्या और हत्या के प्रयास का दोषी पाया। इसके बाद चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
इस फैसले से जहां मृतक के परिवार को न्याय मिला है, वहीं आरोपियों को अपने अपराध की सजा भुगतनी पड़ेगी।