जौनपुर। जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) मनोज कुमार ने जिले के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र को बुधवार को गुण दोष के आधार पर सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया।
अभियोजन के अनुसार जिले में लाइन बाजार थाने की पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह के ऊपर धारा 364, 386, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज करके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) विकास सिंह की कोर्ट में 11 मई को पेश किया था, कोर्ट ने जमानत अर्जी ख़ारिज करते हुए 14 दिन की न्यायायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और धमकाने के आरोप में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 10 मई की रात गिरफ्तार किया गया था।
गौरतलब हो कि नगर में चल रहे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई रविवार को लाइन बाजार थाने में तहरीर दिया कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपने आदमियों प्रवीण सिंह व विक्रम सिंह से जबरदस्ती मुझे अपने आवास पर बुलाकर धमकाया और जान से मारने की धमकी दिया। लाइन बाजार थाने पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह व उनके दो सहयोगियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कई थानों की पुलिस के साथ रविवार 10 मई की रात करीब 2 बजे धनंजय के आवास पर छापेमारी करके गिरफ्तार कर लिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज सोमवार को पूर्व सांसद व उनके दो सहयोगियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास सिंह के न्यायालय में 11 मई को पेश किया जहां पर अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बुधवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह के प्रार्थना पत्र पर जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) मनोज कुमार के न्यायालय में सुनवाई हुई और अदालत ने उनके जमानत प्रार्थना पत्र को गुण दोष के आधार पर निरस्त कर दिया,सूत्रों की मानें तो पूर्व सांसद अब जमानत के लिए इलाहाबाद हाइकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।