निकाय अध्यक्ष पदों के आरक्षण की घोषणा:
नगर विकास मंत्री एके शर्मा कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस; पढ़िए कितना रुपए खर्च कर सकेंग
नगर पालिका परिषद-अध्यक्ष-आरक्षण-2022-अनन्तिम अधिसूचना।
संकल्प सवेरा। यूपी में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में वार्ड आरक्षण घोषित कर दिए गए। सोमवार को नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। अब ऐसा माना जा रहा है कि इस ऐलान के बाद 8 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में कभी भी नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। यूपी में 17 नगर निगम, 200 नगरपालिका और 546 नगर पंचायत के आरक्षण का फार्मूला शनिवार को तय हो जाएगा। मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी।
75 जिलों में वार्ड आरक्षण हुआ जारी
गुरुवार और शुक्रवार को यूपी नगर निकाय चुनाव के 75 जिले के वार्ड आरक्षण का फार्मूला जारी कर दिया गया।
आरक्षण के ऐलान के बाद चुनाव की तैयारियों में जुटे प्रत्याशी अब टिकट की जुगाड़ में लग गए हैं। फिलहाल,
आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया
गया है। 80 से ज्यादा वाले वार्ड 40 लाख खर्च कर सकेंगे
ऐसे नगर निगम जहां 80 से ज्यादा वार्ड हैं। वहां महापौर प्रत्याशी 40 लाख रुपए और 80 से कम वार्ड वाले नगर निगम में महापौर के उम्मीदवार 35 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। अगर आप महापौर पद के लिए सामान्य वर्ग में दावेदार हैं तो आपको 1 हजार रुपए का फॉर्म लेना पड़ेगा।
पिछड़े वर्ग या फिर SC-ST या महिला दावेदारों के लिए 500 रुपए निर्धारित की गई है। साथ ही सामान्य वर्ग के लिए 12 हजार व आरक्षित श्रेणी के लिए 6 हजार रुपए जमानत राशि होगी। जिसे नामांकन पत्र दाखिल करते समय जमा करना होगा।
पार्षद : नगर निगम में पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले 30 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। नामांकन पत्र सामान्य श्रेणी के लिए 400 रुपए, जमानत धनराशि 10 हजार जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 200 रुपए का नामांकन पत्र और 1250 रुपए जमानत धनराशि के रूप में जमा करना होगा। पिछले चुनाव में पार्षदों को खर्च करने की सीमा 20 लाख रुपए थी।
पार्षद : नगर निगम में पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले 30 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। नामांकन पत्र सामान्य श्रेणी के लिए 400 रुपए, जमानत धनराशि 10 हजार जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 200 रुपए का नामांकन पत्र और 1250 रुपए जमानत धनराशि के रूप में जमा करना होगा। पिछले चुनाव में पार्षदों को खर्च करने की सीमा 20 लाख रुपए थी।
चेयरमैन : नगर पालिका परिषद के चुनाव लड़ने वाले चेयरमैन पद के प्रत्याशी 9 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। नामांकन के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 500 रुपए और जमानत राशि के तौर पर 8 हजार रुपए देने होंगे। अगर आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो 250 रुपए का नामांकन पत्रों का और 4 हजार रुपए जमानत राशि देनी पड़ेगी।
सभासद : नगर पालिका परिषद में सभासद यानी सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं तो 200 रुपए का नामांकन पत्र मिलेगा। सामान्य श्रेणी के लोगों को और 2 हजार की जमानत धनराशि देनी होगी। इसके साथ ही अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो 100 का नामांकन फार्म खरीदना और 1 हजार रुपए जमानत राशि जमा करनी होगी।













