यदि जनपद के निवासी न हो तो तत्काल बाहर हो जाय: डीएम

राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आदर्श आचार संहिता के किताब के पृष्ठ सं0-9 के बिन्दु सं0-4 (ड) में उल्लेख किया गया है कि मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले कोई भी व्यक्ति जो स्थानीय निकाय का निवासी नहीं है, सम्बन्धित स्थानीय निकाय को छोड़ देगा। इसी प्रकार यदि सम्बन्धित जनपद का निवासी नहीं है तो मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व जनपद को छोड़ देगा।

उक्त के क्रम में आदेशित है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में ऐसे व्यक्ति जो स्थानीय निकाय के निवासी नहीं है, वे मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व सम्बन्धित स्थानीय निकाय को छोड़ देंगे तथा ऐसे व्यक्ति जो जनपद के निवासी नहीं है, वे मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व यानी 2 मई के सायं 6 बजे तक जनपद को छोड़ देंगे।