खुटहन उपद्रव मामला:पूर्व सांसद धनंजय सिंह, बृजेश सिंह प्रिंसू व ललई ने हमला नही किया: हरिवंश सिंह
अपना दल के पूर्व सांसद हरिवंश सिंह कोर्ट में घटना से मुकरे
संकल्प सवेरा,जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय एमपी एमएलए कोर्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत में बृहस्पतिवार को खुटहन उपद्रव मामले में पूर्व सांसद हरिवंश सिंह घटना से मुकर गए।
उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक ललई, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, बृजेश सिंह प्रिंसू व ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान न तो उन पर जानलेवा हमला किया न लूटपाट की।
उन्होंने कहा कि उपस्थित भीड़ द्वारा ईट पत्थर चलाया गया। वहां पर किसी अज्ञात ने एक टाइपशुदा प्रार्थना पत्र मुझे दिया। मैंने हस्ताक्षर बनाकर थाने पर दिया।
मुझे तहरीर किसी ने पढ़कर सुनाया नहीं था और न ही मैंने उसे स्वयं पढ़ा था। उधर दूसरे पक्ष से वादी राजीव यादव निवासी पिलकिछा ने भी थाने पर दर्ज कराई गई प्राथमिकी के कथनों से मुकर गए। कहा कि हरिवंश सिंह, रमेश सिंह व पांच अन्य ने न तो जानलेवा हमला किया न गाली व धमकी दी। आरोपी के घटना से मुकरने के बाद मुकदमे में नया मोड़ आ गया।
प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह ने पूर्व विधायक शैलेंद्र यादव ललई, धनंजय सिंह, बृजेश सिंह प्रिंसू समेत 35 के खिलाफ थाने पर एफआइआर दर्ज कराया था
एफआईआर में कहा गया था कि खुटहन ब्लाक प्रमुख सरजू देवी यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर प्रशासन द्वारा 6 नवंबर 2017 को 11 बजे खुटहन ब्लाक के अंदर परिसर में प्रस्ताव पर बातचीत होनी थी। वादी अपनी बहू नीलम के साथ वहां जा रहा था।
खुटहन ब्लाक के समीप जौकाबाद गांव में 11 बजे पहुंचा तभी सभी आरोपित 400 से 500 लोगों के साथ वादी की गाड़ी के सामने आ गए। पूर्व विधायक ललई यादव के ललकारने पर धनंजय सिंह, प्रिंसू व नवीन सिंह ने जान से मारने की नियत से फायरिंग करने लगे













