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दलित बालिका के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
जौनपुर,संकल्प सवेरा। दलित बालिका के साथ अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका विशेष पाक्सो न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने खारिज कर दिया।
मामले के अनुसार नाबालिग के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया था की विवेक कुमार गौतम निवासी ग्राम पतहना, थाना सरायख्वाजा, उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियुक्त ने अपने बचाव में कहा कि वादी की पुत्री की उम्र 20 वर्ष है और उससे वह गायत्री मंदिर में शादी किया है तथा विधिवत पति पत्नी के रूप में रहता है। उसके पिता से वादी ने ढाई लाख रुपए में जमीन बेचने का सौदा किया था और दो लाख रुपया बतौर बयाना भी ले लिया था लेकिन नीयत खराब हो जाने की वजह से पैसा न लौटाना पड़े इसलिए उसके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। अदालत ने विशेष लोक अभियोजक पाक्सो राजेश कुमार उपाध्याय के इस बयान को सही माना कि प्रपत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर वादी की पुत्री अभी नाबालिग है और विधिक संरक्षक की अनुमति के बिना विवाह नहीं हो सकता। अतः आरोप की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दिया।