पत्रकार का ऑफिस व घर ध्वस्त करने तथा गहने व सामान मलबे के साथ उठा ले जाने का आरोप
जौनपुर- जलालपुर थाना क्षेत्र के सिरकोनी बाजार में भूमि अधिग्रहण के नाम पर वादी का मकान व कार्यालय ध्वस्त करने तथा मलबे के साथ गहने व सामान उठा ले जाने के मामले में वादी पत्रकार की दरखास्त पर सीजेएम ने तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर तथा तत्कालीन तहसीलदार सदर पर लूट व संपत्ति नष्ट करने की धाराओं में वाद दर्ज किया।
यशवंत कुमार गुप्ता निवासी सिरकोनी बाजार जलालपुर ने कोर्ट में धारा 156(3)के साथ दरखास्त दिया कि वह पत्रकारिता का कार्य करता है एवं मान्यता प्राप्त पत्रकार है।इजरी बाजार में वादी का कार्यालय एवं आवास है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग संख्या 56 के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहित की गई है। अधिग्रहित जमीन वादी व उसके साथ खातेदार की भूमिधरी है।
इसके लिए डीएम को एक 11 नवंबर2019 को पत्र दिया गया किंतु उसका समुचित उत्तर नहीं दिया गया।वादी को अभी तक किसी प्रकार के प्रतिकर की धनराशि भी नहीं मिली।24 नवंबर 2019 को 12:00 दिन तहसील के तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी बगैर किसी सूचना के जेसीबी मशीन एवं मजदूरों के साथ आ गए और वादी के कार्यालय एवं आवास को ध्वस्त करा दिए जिससे वादी का करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ।
ऑफिस के फर्नीचर,लैपटॉप,इनवर्टर, बैटरी,कूलर,बेड,अलमारी, मोटरसाइकिल,गहने इत्यादि नष्ट हो गए।वादी के खोजने पर भी गहने नहीं मिले। आरोपी सारा सामान डंफर में लादकर मलबा के साथ उठा ले गए।उसने थाना व पुलिस अधीक्षक को दरखास्त दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तब उसने न्यायालय की शरण ली।












