लॉक डाउन के चौथे चरण में सामान्य जन जीवन को पटरी पर लाने की कवायद तेज कर दी गई है. इस सिलसिले में यूपी की राजधानी लखनऊ में जिला प्रशासन ने शॉपिंग कॉम्पलेक्स खोलने की तैयारी पूरी कर ली है.
लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है. इस दौर में रियायतों का दायरा बढ़ाया जा रहा है. इसी क्रम में लखनऊ जिला प्रशासन ने 26 मई से शॉपिंग कॉम्पलेक्स सशर्त खोले जाने का आदेश जारी किया है. जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुये कहा कि कंटेनमेन्ट जोन या रेड जोन में आने वाले शॉपिंग कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे. इसके अलावा परिसरों में सेंट्रलाइज्ड एसी चलाने की मनाही होगी.ये शॉपिंग कॉम्पलेक्स सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुले रहेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा. जिलाधिकारी ने बताया कि 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, दस साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. हर परिसर के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर और सैनेटाइजरों की उपलब्धता अनिवार्य होगी.उन्होंने कहा कि हर दुकान के स्टाफ के लिए दस्ताने और मास्क पहनना अनिवार्य होगा. दुकान पर आने वाले हर ग्राहक के बारे में सारी जानकारी दर्ज की जाएगी. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आने वाले किसी ग्राहक में अगर कोविड-19 से जुड़े लक्षण मिलते हैं तो दुकानदार को अनिवार्य रूप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित करना होगा.शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का सैनिटाइजेशन नियमित रूप से कराना अनिवार्य होगा. जिलाधिकारी ने कहा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की लिफ्ट में केवल चार लोग ही एक साथ जा सकेंगे. लिफ्ट संचालक की मौजूदगी अनिवार्य रहेगा. लिफ्ट को हर घंटे संक्रमणमुक्त करना होगा. राजधानी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो खुलेंगे लेकिन शॉपिंग मॉल अभी बंद ही रहेंगे.