नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष की कैद
संकल्प सवेरा,जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने नाबालिग लड़की को भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को 7 वर्ष के कारावास तथा ₹18000 अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार सिकरारा थाना क्षेत्र निवासी वादी ने 3.5.15 को अभियोग पंजीकृत करवाया की नाबालिग लड़की अपने बड़े पिताजी के साथ लखनऊ में रहती थी। वहीं उसकी मुलाकात बाराबंकी निवासी मुजीब से हुई।
29 अप्रैल 2015 को भोर में 4-5 बजे के बीच आरोपी ने 17 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर सिटी स्टेशन बुलाया और वहां से लखनऊ और फिर बाराबंकी ले जा कर के रखा तथा उसके साथ बलात्कार किया।
अदालत ने नाबालिग लड़की को उसे विधि पूर्ण संरक्षण से भगा ले जाने व दुष्कर्म के आरोप में पाक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी को दोषी पाया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय के द्वारा परीक्षित कराए गए
गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी मुजीब अहमद को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 7 वर्ष की कैद व ₹18000 जुर्माने से दंडित किया।