दिल्ली (Delhi) की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने अपने निर्णय में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही पीड़ित परिवार को पच्चीस लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है
नई दिल्ली. उन्नाव रेप मामले (Unnao Rape Case) में दोषी ठहराए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (MLA Kuldeep Sengar) को उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई गई है. दिल्ली (Delhi) की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने अपने निर्णय में दोषी सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही जज ने फैसले में सेंगर को पीड़ित परिवार को पच्चीस लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है
इससे पहले शुक्रवार की सुबह सुनवाई शुरू होने पर जज ने कुलदीप सेंगर को लॉकअप से लाने को कहा. जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया. वहीं बचाव पक्ष के वकील ने एक बार फिर दोहराया कि उनके मुवक्किल कुलदीप सेंगर की दो बेटियां और पत्नी है, उन पर उन सभी की जिम्मेदारी है. इसलिए सजा देते समय इस बात का ख्याल रखा जाए.बता दें कि 17 दिसंबर को पिछली सुनवाई में सीबीआई ने सेंगर को अधिकतम सजा देने की मांग उठाई थी. साथ ही पीड़िता को उचित मुआवजा दिए जाने का आग्रह किया था. वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनकी (कुलदीप सेंगर) उम्र 54 साल है और उनका पूरा करियर देखा जाए तो वर्ष 1988 से अभी तक वो पब्लिक डीलिंग करते रहे हैं. उन्होंने हमेशा लोगों की सेवा की है. साथ ही वकील ने कहा था कि उनके खिलाफ यह पहला मामला है. उनकी दो बेटियां हैं जो शादी के लायक हैं ऐसे में उनको कम से कम सजा दी जानी चाहिए.पीड़िता के परिवार पर लगाए फर्जी केस बीते सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया था. अदालत ने मामले में आरोपी बनाई गई शशि सिंह की भूमिका को संदेह के घेरे में रखा. शशि सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने और उनकी इसमें सीधे तौर पर भूमिका स्पष्ट नहीं होने के चलते कोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए मामले से बरी कर दिया था.
सेंगर पर अभी तीन और मामले हैं
बता दें कि कुलदीप सेंगर पर अभी तीन और मामले दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट में चल रहे हैं. अभी सेंगर को रेप के मामले में दोषी करार दिया गया है. वर्ष 2017 में मामला सामने आने के बाद कुलदीप सेंगर को 14 अप्रैल, 2018 को गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्काषित कर दिया था.