मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो
गणना प्रपत्रों का मुद्रण, वितरण, मिलान व संग्रहण समय से सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश
सभी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से सम्मिलित कराया जाए
बीएलओ अपने बूथ पर घर-घर जाकर मतदाता सूची का करें सत्यापन
जौनपुर 29 अक्टूबर, संकल्प सवेरा– जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्ष और प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR ) को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों, कार्यक्रमों और इसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां समय से पूर्ण करा ली जाए। कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न होने पाए। उन्होंने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता न बरती जाए। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को मिशन मोड में संचालित किया जाए।
उन्होंने सभी ईआरओ/एईआरओ को निर्देशित किया कि गणना प्रपत्रों का मुद्रण, वितरण, मिलान एवं इनका संग्रहण समय से हो। डुप्लीकेट, शिफ्टेड एवं मृत मतदाताओं को लेकर पूरी सावधानी रखें। सभी मतदेय स्थलों का सही से स्थलीय निरीक्षण कर ड्रॉफ्ट प्रकाशन से पहले ही सम्भाजन की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। सम्भाजन के बाद नये मतदेय स्थलों के बनने पर बीएलओ की नियुक्ति भी समय से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि 01 जनवरी, 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करें तथा अर्हता तिथि 01 अप्रैल, 01 जुलाई व 01 अक्टूबर, 2026 के लिए भी अग्रिम आवेदन स्वीकार किये जाएं। उन्होंने वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, निर्धन एवं अन्य अशक्त व्यक्तियों को यथासंभव सुविधा प्रदान करने के लिए स्वयं सेवकों की तैनाती करने को भी कहा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र नवयुवकों का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से शामिल हो। उन्होंने सभी बूथ लेबल अधिकारियों को गणना प्रपत्र, घोषणा पत्र एवं फार्म-6 उपलब्ध कराने को कहा, मतदाता द्वारा भरे गए गणना प्रपत्र की एक प्रति बीएलओ अपने पास रखेंगे और दूसरी प्रति अपने हस्ताक्षर सहित मतदाता को लौटाएंगे। इस दौरान गणना प्रपत्र के अलावा अन्य कोई अभिलेख न लिए जाएं। उन्होंने बताया कि शहरी मतदाता, अस्थायी प्रवासी गणना प्रपत्र को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ, ईआरओ, एईआरओ को एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े कार्यों का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि 03 नवम्बर, 2025 तक विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण किया जायेगा। 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का मतदाताओं को वितरण किया जायेगा एवं प्रपत्रों को भरवाकर प्राप्त किया जायेगा। 09 दिसम्बर, 2025 को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। दावे और आपत्तियां दाखिल किये जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 08 जनवरी, 2026 तक होगी। नोटिस जारी किये जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे और आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय किये जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक होगी। 07 फरवरी, 2026 को अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यशाला में सभी ईआरओ/एईआरओ को उनके दायित्वों, गणना प्रपत्र, सांकेतिक दस्तावेजों की सूची आदि के सन्दर्भ में प्रशिक्षण भी दिया गया।
इस अवसर पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी रामअक्षयबर चौहान, ज्वाइट मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ, नगर मजिस्ट्रेट इन्द्र नन्दन सिंह, समस्त ईआरओ/एईआरओ, विभिन्न राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्ष और प्रतिनिधि सहित अन्य उपस्थित रहे।












