जौनपुर-अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रवि यादव ने नाबालिग लड़की से दुराचार के आरोपी को शुक्रवार को दोष सिद्ध किया।दंड के प्रश्न पर सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर तिथि मुकर्रर की गई।
पीड़िता ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया 16 नवंबर 2014 को 1:00 दिन अपने सहेली से मिलने उसके घर गई थी घर के लोग बाहर गए थे घर से निकलते समय सहेली का भाई आरोपी मुजिबुर्ररहमान निवासी रौजा अरजन,थाना कोतवाली मिला और कहा कि तुम मेरी बहन की सहेली हो।चाय पी कर जाओ।
वादिनी घर में बैठ गई।आरोपी दो कप चाय लाया।चाय पीते ही वह बेहोश हो गई।आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।उसी वक्त उसे खोजते हुए उसकी मां वहां पहुंची और आरोपी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा।
मां के शोर पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए तब आरोपी वहां से भाग गया। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय, वीरेंद्र मौर्य एवं राम प्रकाश सिंह ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की।कोर्ट ने समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषी करार ठहराया।












