सात वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत निरस्त
जौनपुर ।अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रवि यादव ने बुद्धवार को मछलीशहर थाना क्षेत्र में सात वर्षीया नाबालिग बच्ची का अपहरण कर उसे नहर के पास ले जाकर उसे मारपीट कर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी को अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के उपरांत अपराध की गम्भीता व समाज पर प्रभाव व आरोपो की प्रकृति तथा बलात्कार को दृष्टिगत रखते हुए खारिज कर दिया
अपराध स.22/ 21धारा 363 376 A B 323 504 506आईपीसी व 5/6पाक्सो एक्ट थाना मछलीशहर में आरोपी राम अवध हरिजन निवासी ग्राम चिरईगांव (शंकरपुर) थाना चौबेपुर जिला वाराणसी ने उक्त घटना कारित किया था।
अभियोजन की तरफ से पैरवी
राजेश कुमार उपाध्याय
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो ने किया।