जौनपुर। विकासखंड शाहगंज सोधी के समदहा गांव के प्रधान कृष्ण देव तिवारी का उच्च न्यायालय प्रयागराज के आदेश पर प्रधान पद पर पदारूढ़ करने का जिलाधिकारी ने आदेश दिया और उसके साथ ही सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रयोग करने का अधिकार दे दिया। जिसका आदेश पत्र भी जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं विभागों को जारी कर दिया।
जानकारी के अनुसार सन्दहा गांव के प्रधान कृष्ण देव तिवारी के ऊपर वित्तीय शिकायत का आरोप लगाते हुए साजिशन कुछ लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत किया। जिस पर जिला अधिकारी ने 6 जुलाई 2019 को कृष्ण देव तिवारी को ग्राम पंचायत संदहा के प्रधान पद से पृथक कर दिया था। जिसके बाद सदस्य आनंद बहादुर सिंह को प्रधान कार्य करने जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चल सका। और प्रधान कृष्ण देव तिवारी उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सिविल मिस रिट दायर किया।
जिस पर उनका मुकदमा कृष्ण देव तिवारी बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश चला। जिसमें न्यायमूर्ति ने उसमें से तमाम साक्ष्यों को सुनते देखते हुए कृष्ण देव तिवारी पर लगा आरोप निराधार बेबुनियाद पाया ।उन्होंने जिला अधिकारी जौनपुर को आदेश दिया कि कृष्ण देव तिवारी को गांव के प्रधान पद पर पदारूढ कर उन्हें सभी अधिकार दिए जाएं।
जिस के क्रम में जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने कृष्ण देव तिवारी को प्रधान पद पर पदारुढ करने के साथ वित्त एवं प्रशासनिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकार दे दिया और इस बारे में सभी संबंधित अधिकारियों व विभागों को पत्र जारी भी कर दिया । किस देव तिवारी को विकास कार्यों में जुटने का निर्देश दिया। प्रधान पद बहाल होते ही कृष्णदेव तिवारी उन लोगों ने बधाई दिया।
इस बारे में कृष्ण तिवारी ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। गांव के चंद लोग साजिश के तहत प्रशासनिक व सत्ता धर्म का लाभ लेते हुए मुझे पृथक किया था। लेकिन उनके ढकोसले ज्यादा दिन नहीं टिक सके और यह सत्य की बडी जीत हुई।