नपा अध्यक्ष समेत आठ पर मुकदमे का आदेश
हेराफेरी का आरोप
जौनपुर,संकल्प सवेराl शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के वक्फ संपत्ति हड़पने की नीयत से हेराफेरी व जालसाजी करने के आरोप में सीजेएम कोर्ट ने शाहगंज नगर पालिका अध्यक्ष समेत आठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक को दिया है।
अब्दुल मन्नान निवासी एरकियाना शाहगंज ने कोर्ट में शाहगंज नगर पालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल, श्रीराम शुक्ला के अलावा दान बहादुर सिंह,प्रदीप जायसवाल,गजाला, उमैर,अमन व रिमशा के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया था कि पूर्व मुतवल्ली फिरोज आलम वक्फ संपत्ति निर्धारित सूची में दर्ज करा कर संपत्ति को अंतरित करना चाहते थे।वादी ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ में प्रार्थना पत्र दिया।प्रार्थी को मुतवल्ली नियुक्त किया गया।पत्र वक्फ आयुक्त व जिलाधिकारी द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष को भेजा गया उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया बल्कि अन्य आरोपितों से साजिश करके अवैध व कूट रचित ढंग से फिरोज के स्थान पर उनके वारिसान गजाला,उमैर व रिमशा का नाम निर्धारण सूची में दर्ज कर लिया।वारिसान ने संपत्ति दान बहादुर सिंह के नाम मुख्तारेआम लिखवा दिए और विक्रय का अधिकार ले लिया। जबकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति बिना बोर्ड की अनुमति वितरण नहीं किया जा सकता। 1 मई 2022 को रात 9:30 बजे दान बहादुर ने वादी के भाई को फोन पर धमकी दिया कि भवन को खाली कर दो नहीं तो तुम्हें व तुम्हारे भाई को जान से मार कर खत्म कर देंगे।आरोपितों ने करोड़ों रुपए की वक्त संपत्ति हड़पने की नीयत से आदेश दिनांक 20 जून 2015 को कर निर्धारण सूची से हेराफेरी करके गायब कर दिया।कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए मुकदमे का आदेश दिए।












