नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्टकी टिप्पणी के बाद अब दिल्ली में बिना मास्क घूमने वालों पर 500 की जगह 2 हज़ार रुपये का जुर्माना लगेगा. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने यह आदेश जारी कर दिए हैं. आज ही दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कोरोना के बढ़ते मामलों पर फटकार लगाई थी. साथ ही कहा था कि दिल्ली में लगातार कोरोना (Corona) के मामले बढ़ रहे हैं. और जब हमने राज्य सरकार से सवाल किया तब वो हरकत में आई है.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि इससे पहले वो क्या कर रहे थे? आखिरकार शादी समारोह में लोगों के शामिल होने की संख्या 200 से 50 करने में इतना देरी क्यों की गई. क्यों 18 दिन का इंतज़़ार किया गया. वहीं कोर्ट ने बिना मास्क घूम रहे लोगों पर जुर्माना रकम को लेकर भी बड़ा कमेंट किया है. हाईकोर्ट का कहना है कि अभी जो रकम जुर्माने के तौर पर ली जा रही है वो कम है. गौरतलब रहे कि बिना मास्क (Mask) बाहर निकले लोगों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है.
हाईकोर्ट ने कहा-जब हम सवाल पूछेंगे तब हरकत में आएंगे क्या
दरअसल कोविड-19 के मामले लगातार दिल्ली में बढ़ रहे है. इसको लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को 1 नवंबर को कहा था कि उनके द्वारा बढ़ते मामलों को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं. इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट या हलफनामा दायर करें. जिसके बाद गुरुवार को दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से कहा कि वो शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 200 से घटाकर 50 कर रहे हैं. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए सीधे सवाल पूछा कि आखिर 18 दिन का इंतज़ार क्यों? ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया. हम जब सवाल पूछेंगे तब आप हरकत में आओगे?