चंडीगढ़. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी शहरों और कस्बों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात के कर्फ्यू का आदेश दिया. यह आदेश 1 दिसंबर से प्रभावी होगा. इसके साथ ही कोविड से जुड़े नियमों का पालन ना करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा. 1 दिसंबर से सभी होटल, रेस्तरां और विवाह स्थल रात 9:30 बजे बंद हो जाएंगे. 15 दिसंबर को इन पाबंदियों की समीक्षा की जाएगी.













