एमपी-एमएलए कोर्ट से पूर्व सांसद धनंजय सिंह गैंगस्टर एक्ट में बरी
जौनपुर,संकल्प सवेरा। जिले की राजनीति से जुड़ी एक बहुचर्चित और चर्चितफाइल पर शुक्रवार को बड़ा फैसला आया। पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट के मामले में बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य दिया लेकिन कोर्ट ने उसे प्रयाप्त न मानते हुए धनंजय सिंह समेत सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता लालबहादुर पाल ने बताया कि यह मामला करीब 15 वर्ष पुराना है। वर्ष 2010 में 1 अप्रैल को केराकत थाना क्षेत्र के बेलावघाट गांव में ठेकेदारी के विवाद को लेकर गोलीबारी हुई थी, जिसमें गांव के निवासी संजय निषाद और नंदलाल निषाद की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस दोहरे हत्याकांड ने उस समय जिले में सनसनी फैला दी थी।
घटना के बाद पुलिस ने तत्कालीन सांसद धनंजय सिंह, आशुतोष सिंह, पुनीत सिंह समेत कुल चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने चारों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।
शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन मृतकों के परिजनों की मांग पर प्रकरण को सीबीसीआईडी को हस्तांतरित कर दिया गया। सीबीसीआईडी ने पुनः जांच करते हुए कुछ साक्ष्य एकत्र किए, जिसके बाद मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन रहा।
उक्त दोहरे हत्याकांड में अदालत ने 3 जुलाई 2025 को ही धनंजय सिंह को सभी आपराधिक आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया था। अब, उसी प्रकरण से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के केस में भी एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया।
अदालत से बरी होने के बाद धनंजय सिंह के समर्थकों में हर्ष की लहर दौड़ गई।













