अवयस्क से दुष्कर्म के आरोपी को आठ वर्ष की कैद
●35 हजार रुपए का लगाया जुर्माना
जौनपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग लड़की से उसकी सहेली के भाई के द्वारा दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रवि यादव ने दोषी पाते आठ वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी 16 नवंबर 2014 को 1:00 बजे दिन अपनी सहेली से मिलने उसके घर गई घर गई थी।
सभी लोग बाहर गए थे।सहेली का भाई मुजिबुर्ररहमान निवासी रौजा अरजन,थाना कोतवाली घर के बाहर मिला और कहा कि तुम मेरी बहन की सहेली हो। बैठो,चाय पीकर जाओ।वादिनी घर में बैठ गई आरोपी 2 कप चाय लाया।चाय पीते ही वादिनी बेहोश हो गई। आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया।उसी समय वादिनी की मां उसे ढूंढते हुए आई और आरोपी को दुराचार करते देखा।
शोर मचाया।शोर पर आसपास के लोग आ गए।आरोपी वहां से भाग गया।वादिनी ने घटना की सूचना थाने पर दिया।सभासद के प्रभाव में कोई कार्रवाई आरोपी के खिलाफ नहीं हुई।एसपी के आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ।पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी को नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के आरोप में 8 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹35000 जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद होगी।