किसी भी बालिका को यदि विधिक सहायता की आवश्कता हो तो पत्राचार करें:शिवानी रावत
संकल्प सवेरा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा वैश्विक महामारी (कोविड-19) कोरोना वायरस से बचाव एवं विधिक सहायता प्रदान किये जाने के निर्देश के क्रम में ‘‘राजकीय बाल गृह (बालिका) निधरिया, बलिया‘‘ का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुवल निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर शिवानी रावत द्वारा पूछे जाने पर प्रभारी अधीक्षिका बिन्देश्वरी देवी द्वारा बताया गया कि कोविड प्रोटोकाल का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है, सभी बालिकाओं को मास्क उपलब्ध करा दिये गयें हैं, साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है वर्तमान में राजकीय बालगृह में 50 बालिकाओं की मानक क्षमता है,
किन्तु जनपद जौनपुर सहित कुल 13 जनपदों की 94 नाबालिग संवासिनी हैं, जिनमें जनपद जौनपुर की 07 बालिकायें हैं जिनमें से एक मन्दबुद्धि है। राजकीय बालगृह की 5 मन्दबुद्धि संवासिनी का मेन्टल हास्पिटल वाराणसी से इलाज चल रहा है, कोई भी संवासिनी कोरोना रोग से ग्रसित नहीं हैं। जनपद जौनपुर की बालिकाओं से क्रमशः बातचीत किये जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि नाश्ता एवं खाना समय से मिलता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर शिवानी रावत द्वारा कोरोना वायरस से बचाव हेतु मास्क का प्रयोग, नियमित अन्तराल पर साबुन से हाथ धोने एवं सेनेटाइजर आदि का प्रयोग किये जाने एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान करायी जाने वाली कानूनी/विधिक सहायता की जानकारी प्रदान करायी गयी।
प्रभारी अधीक्षिका राजकीय बाल गृह (बालिका) को निर्देशित किया गया कि कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराते हुए परिसर की नियुमित रूप से साफ-सफाई एवं समय-समय पर बालिकाओं की थर्मल स्केनिंग और अन्य कोविड प्रोटोकाल का पालन कराती रहें। किसी भी बालिका को यदि विधिक सहायता की आवश्कता हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पत्राचार करें जिससे उन्हें वांछित विधिक सहायता उपलब्ध करायी जा सके।