जौनपुर-हाईकोर्ट इलाहाबाद ने उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेट्री और प्रधान सचिव को आदेश दिया कि आदेश के 2 सप्ताह के भीतर प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेट को आदेशित करें कि किसी भी शैक्षणिक संस्था में कोई भी व्यवसायिक क्रियाकलाप न हो।जिले के क्षत्रिय स्थानीय सभा के सदस्य दीपेंद्र विक्रम सिंह की याचिका पर हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है।टीडी पोस्ट ग्रेजुएट कालेज समेत प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाओं के जिला मजिस्ट्रेट को सख्त निर्देश जारी हुआ है कि शैक्षणिक संस्थाओं का इस्तेमाल केवल शिक्षा एवं खेलकूद के लिए ही हो।शैक्षणिक संस्था का इस्तेमाल दुकान एवं वैवाहिक कार्यक्रम इत्यादि के लिए इस्तेमाल न हो।












