मामला निबटाने के लिये जिला प्रशासन के पास 3 माह का समय
जौनपुर।कीर्ति कुंज समूह द्वारा निर्मित 91.6 गोल्ड पैलेस के मामले में नया मोड़ आ गया हैं।जबसे इस शोरूम की नींव रखी गयी थी तभी से यह विवाद के घेरे में आ गया।मानक के विपरीत अवैध रूप से तैयार यह भवन इन दिनों फिर चर्चा का विषय बन गया है।मामला यह है कि जब ये शोरूम बन कर तैयार हो रहा था तभी मानक के विपरीत होने के कारण नियत प्राधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर काम रुकवा दिया गया था।
बावजूद इसके शोरूम के मालिक द्वारा जबरन तरीके से निर्माण कार्य जारी रहा।शोरूम तैयार भी हो गया और इसका उद्घाटन भी कर दिया गया।जब इसकी सूचना विभाग को हुई तो विभाग ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया।जिसके बाद फर्म मालिक द्वारा जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी के न्यायालय में अपील फ़ाइल कर दी।तबसे से मामला लटका पड़ा हुआ है।इसी बीच इस मामले की जानकारी अधिवक्ता अजीत कुमार निषाद को हुई।
अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की।जिसको हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए नियंत्रक प्राधिकारी को इस विचारधीन मामले का पटापेक्ष करने के लिए 3 माह का समय दिया हैं।












