लिपिक के विरूद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
जौनपुर,संकल्प सवेरा। नेवढ़िया थाना क्षेत्र अर्न्तगत नेवढ़िया इंटर कालेज के लिपिक के विरूद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा वादी विनय कुमार सिंह निवासी ग्राम सेउर थाना मड़ियाहूं ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि इंटर कालेज नेवढ़िया के लिपिक अशोक कुमार सिंह मड़ियाहूं थाने में दर्ज मुकदमा नं0 290/2022 धारा 147,148,149,302 भा0द0सं0 में जेल गया था।
कई दिनों तक जेल में रहने के बाद उसकी रिहाई हुई। उक्त लिपिक ने तथ्यों को छिपाकर कारागार में रहने की अवधि का भी वेतन विद्यालय से प्राप्त कर लिया। उपर्युक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिये जाने के बावजूद भी कार्यवाही नहंी हुई।
न्यायालय के आदेश पर उक्त लिपिक के विरूद्ध धारा 419,420,409,467, 468 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया।












