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आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध : जिला निर्वाचन अधिकारी

District administration is committed to follow the model code of conduct in letter and spirit: District Election Office

Sankalp Savera by Sankalp Savera
January 9, 2022
in Jaunpur
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आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध : जिला निर्वाचन अधिकारी
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आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध : जिला निर्वाचन अधिकारी

निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव होगी प्राथमिकता*

निर्वाचन के दौरान कोविड-19 संक्रमण से लोगों को बचाने की भी रहेगी प्राथमिकता – जिलाधिकारी*

15 जनवरी 2022 तक रैली, जनसभा, रोड शो, पद यात्रा रहेगा प्रतिबन्धित

जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर प्रेस प्रतिनिधियों को आर्दश आचार संहिता के बारे में दी जानकारी

पुलिस अधीक्षक ने निर्वाचन के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओ पर विस्तार से दी जानकारी

जौनपुर,संकल्प सवेरा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की घोषणा के उपरान्त जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक अजय साहनी द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस प्रतिनिधियो से वार्ता करते हुये आदर्श आचार संहिता व निर्वाचन से सम्बन्धित सभी कार्यो के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद जौनपुर में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को पारदर्शीपूर्ण, निष्पक्ष व स्वस्थ तरीके से सम्पन्न कराने के लिये प्रशासन कटिबद्ध हैं। उन्होने कहा कि निर्वाचन की अधिसूचना 10 फरवरी 2022 को, नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक 17 फरवरी, नाम निर्देशन की जांच हेतु दिनांक 18 फरवरी, नाम वापसी हेतु अन्तिम दिनांक 21 फरवरी, मतदान 07 मार्च 2022, मतगणना 10 मार्च 2022 एवं 12 मार्च 2022 तक वह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूरी कर लिया जाएगा।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु नामांकन कक्ष 364- बदलापुर के लिए न्यायालय उप संचालक चकबन्दी, जौनपुर कोर्ट नं. 19, 365-शाहगज के लिए न्यायालय उप जिलाधिकारी (द्वितीय) जौनपुर कोर्ट नं. 16, 366- जौनपुर न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट न. 11, 367-मल्हनी हेतु न्यायालय उप जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट सदर जौनपुर कोर्ट न. 12, 368 मुंगराबादशाहपुर के लिए न्यायालय उप संचालक चकबंदी जौनपुर कोर्ट नं. 20, 369-मछलीशहर (अ0जा0) न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जौनपुर कोट न. 13, 370-मडियाहूँ न्यायालय सहायक आयुक्त स्टाम्प जौनपुर कोर्ट नं. 15, 371-जफराबाद न्यायालय चकबन्दी अधिकारी सदर जौनपुर कोर्ट नं.17, 372 – केराकत (अ0जा0) न्यायालय उप जिलाधिकारी प्रथम, जौनपुर कोर्ट न. 18 में होगा।

उन्होने कहा कि आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन कराया जाएगा। विधानसभा चुनाव के साथ ही कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाना भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। उन्होने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव आयोग ने 15 जनवरी 2022 तक किसी भी तरह का रोड शो, रैली, साइकिल रैली पद यात्रा आदि पर पूर्णतया रोक लगा दी है।

इस दौरान किसी भी राजनैतिक दल व किसी अन्य के द्वारा किसी प्रकार का रैली, रोड शो, जन सभा नही किया जायेगा। उन्होने कहा कि 15 जनवरी 2022 के बाद कोविड-19 की स्थिति के बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होने कहा कि लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए स्वीप/मतदाता जागरूकता कार्यक्रमो के माध्यम से प्रेरित किया जा रहा हैं। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा में एक-एक आदर्श बूथ बनाया जाएगा। उन्होने मीडिया बन्धुओ से भी अपील करते हुये कहा समाचार पत्रो व विभिन्न टी0वी0 चैनलो व सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया जाय। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जनपद में आदर्श आचार सहिंता लागू हो गई है। इसके बाद से ही कार्रवाई आरंभ हो गई। बैनर, पोस्टर आदि हटवाने का कार्य करा दिया गया है। यदि कहीं रह गया है तो उसको भी हटा दिया जा रहा है।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि 01 नवंबर 2021 से पांच दिसंबर 2021 तक 35 दिन मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम किया गया। 05 जनवरी 2022 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें वर्तमान में कुल 3480774 मतदाता हैं जिसमें 1810105 पुरूष एवं 1670525 महिला मतदाता, 21240 दिव्यांग मतदाता और 80 वर्ष से अधिक उम्र के 46520 मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चुनाव सर्विस मतदाता 4064 व अन्य 144 मतदाता भी अहम भूमिका निभाएंगे।

इसके साथ ही क्रिटिकल और वल्नरेबल हेमलेट बूथ चिन्हित किये गये हैं। चुनाव के दौरान उम्मीदवार लगभग 40 लाख रुपया खर्च कर सकेंगे। निर्वाचन कार्य को निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के लिये कुल 2144 मतदान केन्द्र व 3936 मतदेय स्थल बनाये गये हैं। जनपद में चुनाव को सम्पन्न कराने के लिये 32 जोनल मजिस्ट्रेट व 261 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गयी हैं। आचार संहिता को सुचारू पालन कराने के लिये जनपद में एम0सी0सी0 टीम, मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति, उड़नदस्ता तथा स्थायी निगरानी टीमों का गठन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि चुनाव सम्पन्न कराने के लिये जो कर्मचारियो को लगाया गया है उन कर्मचारियों को प्रथम डोज लगभग 90 प्रतिशत निर्वाचन कर्मियो को प्रथम व द्वितीय डोज लगभग 56 प्रतिशत का वैक्सीनेशन हो गया है शेष कर्मचारियो का वैक्सीनेशन एक दो दिन में सम्पन्न करा लिया जायेगा। उन्होने सभी से अपील करते हुये कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन कड़ाई से कराया जायेगा। राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियो से अपील करते हुये जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सरकार सम्पत्ति यथा भवनों सहित अन्य सरकारी सम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार का बैनर पोस्ट न लगाये यदि किसी द्वारा लगाया गया हो तो उसे स्वयं हटवा लें अन्यथा जिला प्रशासन के द्वारा हटवाये जाने पर सम्बन्धित को नोटिस भेजते हुये आने वाले व्यय की वसूली की जायेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा। रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक की अवधि में कोई भी अभियान नहीं किया जा सकता है। सुविधा पोर्टल राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार संबंधी अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रयोग सुविधा पोर्टल प्रयोग किया जा सकता है। घर-घर जाकर प्रचार अभियान चलाना किसी भी अन्य प्रतिबंधों के अधीन जिनमें मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देश शामिल हैं, अभ्यर्थी सहित पांच व्यक्तियों के एक समूह को घर-घर जाकर प्रचार कराने की अनुमति है। कोविड गाइडलाइन का अनुपालन न करने पर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदाता पहचान पत्र का प्रयोग किया जाएगा। यदि किसी के पास पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पर्ची के साथ अतिरिक्त अन्य विकल्प में से कोई एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, फोटोयुक्त पासबुक/डाकघर, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियों को जमानत के रूप में सामान्य अभ्यर्थी 10,000 एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को 5000

नामांकन के साथ शुल्क के रूप में ट्रेजरी चालान द्वारा जमा किया जाना है।

पुलिस अधीक्षक अजय साहनी द्वारा बताया गया कि चुनाव की सभी तरह की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है बाहर से भारी मात्रा में पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स मंगा लिए गए हैं। मतदान में लगने वाले पुलिस कर्मियों का टीकाकरण कराया जा चुका है। उन्होंने निर्वाचन के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी अवगत कराया कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले हैं या जिनमें दोषसिद्ध हो गये हैं उन्हें 03 बार समाचार पत्रों टी०वी० में प्रकाशन (फार्मेट सी-1) पर (प्रथम) नामांकन वापसी की तिथि की 04 दिन के अन्दर (द्वितीय) अभ्यर्थिताये वापस लेने की तिथि से 05 और 08 वे दिवस के अन्दर (तृतीय) मतदान दिवस के 02 दिन पूर्व प्रकाशन की सूचना दिया जाना है। ऐसे राजनैतिक दल द्वारा नामित अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों का प्रकाशन 03 बार समाचार पत्रों,

टी०पी० में प्रकाशन (फार्मेट सी-2) पर (प्रथम) नामांकन वापसी की तिथि 04 दिन के अन्दर (द्वितीय) अभ्यर्थिताये वापस लेने की तिथि से 05 और 08वें दिवस के अन्दर (तृतीय) मतदान दिवस के 02 दिन पूर्व प्रकाशन की सूचना दिया जाना है तथा प्रारूप-सी-5 पर सूचना निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन के अन्दर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उसके विरुद्ध आपराधिक मामलों के प्रकाशन कराये जाने पर हुए व्यय की सूचना प्रारूप-सी-4 पर सूचना रिटर्निंग आफिसर को निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत किया जाना।

राजनैतिक दलों द्वारा अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक मामलों के प्रकाशन कराये जाने पर हुए व्यय की सूचना प्रारूप-सी-5 पर सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत किया जाना। राजनैतिक दलों द्वारा अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों को अभ्यर्थी बनाये जाने के कारण प्रारूप-सी-7 पर समाचार पत्रों सोशल मीडिया एवं पार्टी वेबसाइट पर राजनैतिक दल द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के 48 घंटे के अन्दर अथवा नामांकन के प्रथम दिवस से 02 सप्ताह पूर्व प्रकाशित कराया जाना है तथा उक्त की अनुपालन आख्या प्रारूप-सी-8 पर उम्मीदवारों के चयन के 72 घंटे के अन्दर भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जानी है।

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