खब्बू तिवारी मामले में कोर्ट की तल्ख़ टिपण्णी, 1 महीने के अंदर फाइल को पुर्नगठित करने का आदेश

खब्बू तिवारी के जौनपुर के थाना सिगरामऊ के मामले में माठ उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिनांक-13/02/23 को जनपद-न्यायाधीश जौनपुर व मुख्य-न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर पर गंम्भीर टिप्पणी करते हुए आदेश पारित किया और अगली सुनवाई 21/03/2023 नियत की गई है।
मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पचिका सं0 3350/2023 मे दिनांक 02/02/2023 के आदेश के क्रम में दिनांक 11/02/23 को जनपद न्यायाधीश जौनपुर ने मा० उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जिस पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि ” ऐसा प्रतीत होता है कि फाइल को पुर्नगठित करने के लिए गंम्भीर प्रयास नहीं किये गये हैं। “जिला न्यायाधीश एंव मुख्य-न्यायिक दंडाधिकारी जौनपुर को निर्देशित किया जाता है की एक माह की अवधि के भीतर फाइल को फिर से तैयार कर मामले में कार्यवाही करने के लिए हर संभव कदम उठाएं। यदि अपेक्षित कदम नही उठाते हैं तो यह न्यायालय उनके खिलाफ मामले मे बहुत गंभीरता से विचार कर सकता है और इस याचिका की अगली 21103/23 विपत रहते हुए आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।












