कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत जनसामान्य से अपील – भीड़भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं, समय-समय पर हाथ को धोते रहें तथा एक दूसरों से स्पर्श न करें – जिलाधिकारी जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने वर्तमान में कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत जनसामान्य से अपील किया है कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं, समय-समय पर हाथ को धोते रहें तथा एक दूसरों से स्पर्श न करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना आवश्यक है। कचहरी में भी भीड़ को कम करने के दृष्टिगत कंट्रोल रूम स्थापित कर दी गई है और लोगों से अपील की जा रही है कि जब बहुत ही आवश्यक कोई मामला हो तो उस मामले में ही स्वयं आकर के अपने आवेदन को अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा की दशा में कंट्रोल रूम में सीधे घर से ही फोन करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं या व्हाट्सएप पर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते है और ऐसी सभी शिकायतों पर उसी प्रकार से कार्यवाही की जाएगी जैसे कि उन्होंने स्वयं उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। राजस्व न्यायालयों में भी वाद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है अगर कोई भी वादकारी उपस्थित नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति में उसके विरुद्ध कोई विपरीत आदेश पारित नहीं किया जाएगा, सभी सम्मानित अधिवक्तागणों से अनुरोध किया है कि 25 मार्च 2020 तक सोशल डिस्टेंसिग बना करके रखें, क्योंकि न्यायालय की कार्यवाही नहीं हो रही है, कोशिश करें कि वह कचहरी में न आएं, जिससे की भीड़ इकट्ठा न हो, जब तक की बहुत ही अर्जेंट कोई मामला न हो। अपने क्लाइंट को भी न्यायालय में 25 मार्च 2020 तक न आने हेतु सूचित कर दें। जनपद जौनपुर में अब तक कोई भी कोरोना वायरस से पीडि़त व्यक्ति नहीं पाया गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब को एकजुट होकर के शासन के निर्देश और इस संबंध में जारी प्रोटोकाल का पालन करना है। कंट्रोल रूम का फोन नंबर 05452-220444 व मोबाइल नंबर 9454417134 है इस पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिलाधिकारी के मोबाइल नंबर 9454417578 पर केवल व्हाट्सएप पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग बनाने हेतु 25 मार्च तक सभी राजस्व न्यायालयों में कार्य स्थगित रहेगा। इन तिथियों में जो मुकदमे लगे हैं उनकी जनरल डेट लगाकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। अपर जिलाधिकारी/नगर मजिस्टेªट/सभी उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 02 अप्रैल 2020 तक सभी स्कूल, पार्क, सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिंग पूल, कोचिंग सेन्टर व शाही किला बन्द कर दिया गया है। कोरोना वायरस से घबराने की आवश्यकता नही है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है।











