डीएम की अनुमति पर कोटेदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत मुकदमा
महराजगंज (जौनपुर)आपूर्ति निरीक्षक व क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के निरीक्षण में कोटेदार के गोदाम में सैकड़ो कुंटल अनाज गायब पाए जाने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार पति-पत्नी पर दर्ज कराया आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा।
पूर्ति निरीक्षक बदलापुर अभिनव मिश्रा ने बताया कि तेजी बाजार थाना क्षेत्र के सराय विभार ग्राम पंचायत स्थित कोटेदार के विरुद्ध 3 माह से अंगूठा लगवा कर राशन न बांटने की आनलाइन शिकायतों पर 14 अगस्त को 71 राशन कार्ड धारकों का बयान दर्ज किया गया। जिसमें अधिकांश ने बताया कि तीन माह से अंगूठा लगवा कर राशन नहीं दिया जा रहा है। समझाने के बावजूद व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है। कोटेदार प्रमिला बेचन सिंह की अनुपस्थिति में उनके पति बेचन सिंह ने लिखित बयान दिया उनकी पत्नी की तबीयत खराब है। वह मुंबई में इलाज करा रही है। ऐसे में कोटेदार पत्नी की अनुपस्थिति में मैं दुकान संचालित कर रहा हूं। 10 अगस्त को मेरी तबीयत खराब हो गई मैंने राशन का वितरण नहीं किया तो कुछ ग्रामवासी मेरे दुकान के गेट का ताला तोड़कर सारा राशन उठा ले गए। जिसकी लिखित सूचना मैंने पुलिस को दिया है।मेरे द्वारा कहीं और राशन नहीं रखा गया है।ई पास मशीन की जांच में पता चला जबकि अगस्त महीने में 152 अंत्योदय कार्ड में सिर्फ पांच जबकि 376 पात्र गृहस्थी कार्ड में मात्र 7 लोगों को राशन का वितरण किया गया था।
स्टॉक रजिस्टर अपूर्ण पाया गया।वितरण रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किया गया।कोटेदार के स्टॉक से 80.33 कुंतल गेहूं 166.67 कुंतल चावल व 75 किलोग्राम चीनी गायब पाई गई। कोटेदार पति-पत्नी की मिली भगत से राशन की कालाबाजारी की गई है। ऐसे में जिलाधिकारी रविंद्र मादंड के निर्देश पर कोटेदार प्रमिला बेचन सिंह व
उनके पति बेचन सिंह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। दुकानदार की पास मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कांटा,चार्जर, स्कैनर मिंतावा के कोटेदार गिरजा सिंह को सुपुर्द करते हुए सराय विभार गांव का कोटा मितांवा से अटैच कर दिया गया।