केराकत।यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की केराकत शाखा के खाताधारक अधिवक्ता अनिल सोनकर गांगुली एडवोकेट ने बैंक की कार्यशैली एवं कर्मियों के रवैये से त्रस्त हो कर जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत कुछ जवाब मांगा है।
अधिवक्ता ने बैंक कर्मचारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए जानना चाहा है कि बैंक की किसी अन्य शाखा के खाते में केराकत शाखा से अधिकतम कितनी रक़म नकद जमा की जा सकती है।बचत खाताधारक एक दिन में अधिकतम कितनी रकम निकल सकता है।लूज़ चेक की व्यवस्था कब समाप्त हुई और किस अधिकारी के आदेश से।
बैंक का मेन गेट 10 बजे खुलता है तो काउन्टर सेवा कितने बजे शुरू की जाती है।चार बजे मुख्य द्वार बन्द होते समय अन्दर पहुंच चुके या पहले से मौजूद खाताधारकों को बैंक बन्द होने की बात कह कर किस के आदेश से बाहर कर दिया जाता है।

श्री गांगुली ने बताया कि वे बैंक कर्मियों के व्यवहार से आहत हैं।उन्होंने ने आरोप लगाया कि आम खाताधारक को आधार कार्ड के लिये मजबूर किया जाता है जो नियमविरुद्ध है।
आपने स्पष्ट किया कि यदि सारे बिन्दुओं पर संतोषजनक जानकारी नहीं दी जाती है तो वे आन्दोलन करने के लिये बाध्य होंगे।