प्रबंध समिति कालातीत होने पर पब्लिक इंटर कॉलेज केराकत में प्रशासक नियुक्त
केराकत, संकल्प सवेरा। पब्लिक इंटर कॉलेज केराकत, जौनपुर की प्रबंध समिति के कालातीत होने एवं चुनाव को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृत शिक्षा अनुभाग इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16-डी (4) के अंतर्गत संस्था में प्राधिकृत नियंत्रक (प्रशासक) की नियुक्ति कर दी गई है।
संस्था की प्रबंध समिति का कार्यकाल 29 मई 2025 को समाप्त हो गया था। इसके पश्चात प्रबंध समिति के चुनाव एवं सामान्य सभा की सूची को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। इस स्थिति में जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर द्वारा पूर्व में प्रस्तावित चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। साथ ही शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु एकल संचालन की व्यवस्था लागू की गई थी।
शासनादेश में उल्लेख किया गया है कि जब तक संस्था की सामान्य सभा की सूची को सहायक निबंधक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, वाराणसी द्वारा मान्यता नहीं मिल जाती, तब तक संस्था का संचालन प्रबंध समिति द्वारा नहीं किया जा सकता। इसी के दृष्टिगत माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के प्रावधानों के तहत प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को आवश्यक माना गया।
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार राजकीय इंटर कॉलेज, उत्तरगांवा, धर्मापुर, जौनपुर के प्रधानाचार्य को छह माह के लिए पब्लिक इंटर कॉलेज केराकत का प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया है। प्राधिकृत नियंत्रक को निर्देशित किया गया है कि वह संस्था में व्याप्त अनियमितताओं को दूर कराते हुए विधि सम्मत प्रबंध समिति के गठन की कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।
इस आदेश की प्रतिलिपि शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), अपर शिक्षा निदेशक, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संबंधित प्रधानाचार्य को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।













