जौनपुर में दुष्कर्म के आरोपी को 26 दिनों में सजा

जौनपुर,संकल्प सवेरा। अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय ने 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में एक आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई है. चार्ज बनने के 26 दिनों में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. घटना के एक माह दो दिन एवं पत्रावली पर संज्ञान लेने के 1 महीने में अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय ने सुनाया फैसला है।
बता दे कि 27 अप्रैल 2025 को जफराबाद क्षेत्र स्थित शिव मंदिर के बाहर खेल रही छ: वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। जिसके बाद परिजनों ने इस बाबत थाने पर तहरीर दी थी। पुलिस ने इस मामले में खुर्शीद आलम उर्फ मोहम्मद हमजा को हिरासत में लिया था। जफराबाद पुलिस ने इस मामले में 24 घंटे के अंदर विवेचना पूरी कर न्यायालय को सौंपी दी थी। जिसके बाद दिन प्रतिदिन पोक्सो कोर्ट में सुनवाई हो रही थी।
वही अभियोजन पक्ष के वकील राजेश उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 अप्रैल को चार्जशीट कोर्ट द्वारा संज्ञान में ली गयी। वही 3 मई को इस मामले में चार्ज बन गया. चार्ज बनने के 26 दिन के अंदर इस मामले में कोर्ट द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गयी है. इसके अलवा कोर्ट ने इस मामले में 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत चार्ज बनने के बाद सबसे कम दिन यानी कि 26 दिनों में यह सजा सुनाई गयी है. उन्होंने बताया कि इस मामले पीड़िता की मां द्वारा तहरीर दी गयी थी. 7 गवाहों को इस मामले में परिलीक्षित करवाया गया था. घटना के 1 महीने 2 दिन बाद और चार्ज बनने के 26 दिन के अंदर कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाई है।