दो सिपाही समेत 6 लोगों पर वाद दर्ज
उपजिलाधिकारी मछली शहर को कोर्ट ने दिया प्रारंभिक जांच करने का दिया आदेश
जौनपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता यादव की अदालत ने सुजानगंज थाना क्षेत्र च्छदान निवासी परिवादी राकेश तिवारी के प्रार्थना पत्र पर हल्का लेखपाल रितेश यादव ,सुजानगंज थाने के तत्कालीन सिपाही कमलेश यादव व गया प्रसाद तथा गांव के विजय कुमार , वेंकटेश व प्रमोद कुमार के विरुद्ध गाली देने व जान से मार डालने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने वाद दर्ज करते हुए थानाध्यक्ष सुजानगंज से आख्या 17 अक्टूबर को आहूत करते हुए उपजिलाधिकारी मछली शहर से प्रारंभिक जाँच का आदेश कोर्ट ने दियाहै।
बता दें कि वादी मुकदमा राकेश तिवारी निवासी छदान थाना सुजानगंज ने अपने अधिवक्ता अश्विनी कुमार मिश्रा के माध्यम से कोर्ट में 173(4) बी एन एस एस के तहत प्रार्थना पत्र दिया कि 26 सितंबर 2026 को समय करीब 6:00 बजे शाम परिवादी के पड़ोसी विजय कुमार , वेंकटेश व प्रमोद अध्यापक हैं हल्का लेखपाल को साजिश में लेकर तथा सुजानगंज थाने के दो सिपाही कमलेश यादव का गया प्रसाद को मिलाकर प्रार्थी के घर से सटकर नाली खोदना प्रारंभ किया प्रार्थी ने मना किया तो आरोपी गाली व जान से मार डालने की धमकी दिए जिसकी सूचना प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक को दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई मजबूर होकर कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया।











