कोटेदार पर कालाबाजारी का आरोप, जांच में अनियमितता उजागर होने पर मुकदमा दर्ज
शिकायतकर्ता भानपती की तहरीर पर हुई जांच, स्टॉक रजिस्टर व गोदाम में खाद्यान्न नहीं मिला
पूर्ति निरीक्षक की जांच में लाभार्थियों को वितरण न करने और रिकॉर्ड में गड़बड़ी की पुष्टि, आवश्यक वस्तु अधिनियम में कार्रवाई
जौनपुर, संकल्प सवेरा। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बड़उर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कोटेदार के खिलाफ कालाबाजारी और अनियमितता का मामला सामने आया है। पूर्ति निरीक्षक शिवशंकर यादव की तहरीर पर कोटेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
जानकारी के अनुसार उक्त थाना क्षेत्र के भानपती पत्नी जयप्रकाश निवासी ग्राम पंचायत बड़उर ने आरोप लगाया कि कोटेदार द्वारा विगत अप्रैल माह का खाद्यान्न अंगूठा लगवाने के बावजूद वितरित नहीं किया गया। शिकायत पर जिला पूर्ति विभाग की ओर से क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अमिता द्विवेदी,पूर्ति निरीक्षक शिव शंकर यादव एवं पूर्ति निरीक्षक आशुतोष सिंह से उपजिलाधिकारी शाहगंज ने जांच कराई, जिसमें संबंधित अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान और गोदाम का निरीक्षण किया।जांच के दौरान अधिकारियों को कोटेदार के गोदाम में गेहूं, चावल व चीनी का कोई भी स्टॉक नहीं मिला, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध होना चाहिए था। जब स्टॉक और वितरण रजिस्टर की मांग की गई तो कोटेदार द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका। पूछताछ में कोटेदार ने स्वीकार किया कि उसके पास गोदाम नहीं है और खाद्यान्न अन्य स्थान पर रखा जाता है,
जो नियमों के विपरीत पाया गया।जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि मार्च और अप्रैल माह के आवंटन के अनुसार खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया।कई लाभार्थियों—रामराज, सुनील, अनारकली, दीपा, फातमा, रमा, श्रीपति, समरथ, भागीरथी पत्नी बसंता सुशीला पत्नी दिलीप अमरूनीशा पत्नी जुल्फेकार निर्मला देवी पत्नी इंद्र प्रकाश नसरीन फातमा पत्नी वहीद हसन राम दुलारी पत्नी संतलाल नसीम फातमा पत्नी शहंशाह प्रीति पत्नी संदीप द्रौपदी पत्नी रामनाथ अमीली पत्नी रमेश सीमा पत्नी संतोष सीता पत्नी चंद्रशेखर सुशीला पत्नी रामू सर्वरी पत्नी मो0 फारुख बयान दिया कि उनसे अंगूठा लगवाया गया
लेकिन राशन नहीं मिला। इससे स्पष्ट हुआ कि कोटेदार द्वारा लाभार्थियों के हक का खाद्यान्न बाजार में बेच दिया गया।अधिकारियों ने पाया कि कोटेदार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 का उल्लंघन किया है।
जांच रिपोर्ट के आधार पर उपजिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद संबंधित कोटेदार के विरुद्ध सरायख्वाजा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।पुलिस के अनुसार मामले की विवेचना उपनिरीक्षक शिव शंकर यादव को सौंपी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।














