विधायक अभय सिंह को 3 साल की सजा बरी भी किए गए
समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह पर हत्या के प्रयास के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले में दो जजों ने एक-दूसरे से पूरी तरह अलग फैसले सुनाए हैं। जस्टिस मसूदी ने अभय सिंह को तीन साल की सजा सुनाई, वहीं जस्टिस अभय श्रीवास्तव ने उन्हें बरी कर दिया।अब चूंकि दोनों जजों के फैसले अलग हैं, यह मामला चीफ जस्टिस की बेंच में जाएगा।
अब यह मामला चीफ जस्टिस की बेंच में जाएगा। क्योंकि ऑर्डर में दोनों जजों का फैसला अलग-अलग है। साल 2010 में हत्या के प्रयास के एक मामले में अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह नामजद हुए थे। 3 साल की सजा कायम रही तो उनकी विधायकी जा सकती है।