भारतीय न्याय संहिता के बारे में पुलिस ने चौपाल लगाकर दी जानकारी
शाहगंज(जौनपुर)रविवार को कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज ठाकुर की अध्यक्षता ग्राम बड़ागांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ।
कार्यक्रम में अंग्रेजों के द्वारा 1860 में लायें गये कानून भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लाया गया है। कोतवाल मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद दंडात्मक कार्रवाई हेतु आईपीसी लाया गया था। अब दंड के बजाय न्याय पर जोर रहेगा। वहीं 1973 में बने सीआरपीसी के स्थान पर (बीएनएसएस) लाया गया है। वहीं तीसरा कानून 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक (बीएसए) लाया गया है।
वहीं महिला अपराध पर रोकथाम को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि किसी भी तरह के अपराध हेतु तत्काल महिला हेल्प लाइन पर सूचना दे। राउंड द क्लॉक महिला पुलिस उपलब्ध है। वहीं लोगो को सम्बोधित करते हुए कहा कि महिला सम्बंधित अपराध के रोकथाम हेतु मिशन शक्ति के तहत अभियान चलाया जा रहा है। महिला के साथ हुये अपराध पर महिला पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किया जाता है। कहा महिला सम्बन्धित अपराध होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर
1090/181/108/102/7016/ 1073/1098 पर फोन कर शिकायत दर्ज करायें। इन नम्बरों पर सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाता है। वहीं इस हेतु थाने पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित है।