मारपीट के मुकदमें में तीस हजार अर्थदंड

जौनपुर,संकल्प सवेरा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार यादव ने मारपीट के मामले में तीन अभियुक्तों को तीस हजार रूपये अर्थदंड लगाते हुए उन्हे परिवीक्षा पर रिहाई का आदेश जारी किया। घटना दिनांक 6,03,2010 की है। मड़ियाहूं कोतवाली अन्र्तगत ग्राम रजमलपुर की रहने वाली उषा पत्नी बिरजू एंव रेखा पुत्री बिरजू पाल को उन्ही के परिवार के रामउजागिर पुत्र जैराम, सुमित्रा पत्नी रामउजागिर तथा सुबास पुत्र राम रामउजागिर ने एक राय होकर लाठी डंडे से मारा पीटा।
उक्त घटना में उषा के पैर की हड्डी टूट गयी। निचली अदालत ने अभियुक्तों को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनायी। निचली अदालत के निर्णय को जिला एवं सत्र के न्यायालय में चुनौती दी गयी जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां हुई।
विद्वान न्यायाधीश ने अर्थदंड की आधी आधी राशि यानि 15-15 हजार रूपये उषा एवं उसकी पुत्री रेखा को दिलवाये। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार पांडेय एंव विजय नारायण सिंह ने बहस किया।












