दो सप्ताहों के भीतर छात्र संघ चुनाव पर करें नियमानुसार कार्यवाही – हाईकोर्ट
संकल्प सवेरा,जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संघ चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। बता दें विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर छात्र नेताओं ने जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार प्रत्यावेदन दिया परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को लेकर टाल मटोल करता रहा।
जिसे लेकर छात्र नेता उद्देश्य सिंह व प्रिंस त्रिपाठी समेत चार अन्य छात्रों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसपर गुरुवार को हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय की कुलपति को छात्र संघ चुनाव पर दो सप्ताहों के भीतर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं । बता दें कि छात्रों ने लिंगदोह कमेटी की संस्तुतियों तथा उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश 15 जनवरी 2016 के तहत विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ का चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं।
सूत्रों की माने तो हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए हैं और वह अंदर ही अंदर चुनाव कराने को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है वही कतिपय अधिकारी वह रास्ता भी खोजने में जुट गए हैं इस बहाने से किसी तरह से छात्र संघ के चुनाव को टाला जा सके क्योंकि विश्वविद्यालय के अधिकारियों का मानना है कि यदि एक बार छात्रसंघ बन गया तो उनकी मनमानी पर अंकुश लगाने का काम छात्र नेताओं द्वारा शुरू हो जाएगा इसलिए विश्वविद्यालय वह रास्ता तलाशना चाहता है जिससे चुनाव को टाला जा सके।
छात्र नेता उद्देश्य ने बताया की विश्वविद्यालय प्रशासन मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन इतने लंबे समय तक कराने में असमर्थ रहा है। जब भी विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्र संघ चुन












