संकल्प सवेरा जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने बरसठी क्षेत्र के टकटैया गांव में हुई हत्या के मामले में आरोपी तीन सगे भाइयों व उनकी मां को दोषी पाते हुए उम्र कैद व 37 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी धनराशि वादी को देने का आदेश दिया।
रामअचल का अपने पड़ोसी से आबादी की जमीन का विवाद था। 30 अप्रैल 2014 को रामअचल से इसी मामले में केशरा देवी से विवाद हुआ था। रात 11.30 बजे जब रामअचल व उसका परिवार सो रहा थे। तभी अखिलेश, विनोद, अजय व उनकी मां केशरा देवी चाकू, कुल्हाड़ी, बांका व लाठियां लेकर उसके घर पहुंचे और हमला कर दिया। रामअचल को बुरी तरह से पीटा गया।
उसका हाथ-पैर टूट गया और चाकू भी मारे गए। उसकी पत्नी सुमित्रा पर भी जानलेवा हमला करके प्राण घातक हमले किया। बाद में रामअचल की मृत्यु हो गई। पुलिस ने अखिलेश की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त दो लाठी, एक कुल्हाड़ी व एक बांका बरामद किया था। पुलिस ने विवेचना करके चार्जशीट दाखिल की। सरकारी वकील लाल बहादुर पाल ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। पोस्टमार्टम में रामअचल के शरीर पर 17 चोटों की बात सामने आई थी। इसी मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई













