जौनपुर ।अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम के जज रवि यादव ने बुद्द्वार को अपराध स 282/20 धारा 376 A 376bआईपीसी व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना सिकरारा में
आरोपी नन्दलाल की जमानत प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत अपराध की गम्भीरता एवम आरोपो की प्रकृति समाज पर पड़ने वाले प्रभाव बलात्कार के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये निरस्त कर दिया। आरोपी ने 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।
अपराध संख्या 82/20 थाना महराजगंज धारा 363 366 354ख भा द स एवम 7/8 में आरोपी बैभव पाठक की जमानत अर्जी न्यायाधीश से अभियोजन एवम बचाव पक्ष की बहस सुनने के उपरांत अपराध की गम्भीरता एवम समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए खारिज कर दिया।
अभियोजन की तरफ से पैरवी राजेश कुमार उपाध्याय विशेष लोक अभियोजक पाक्सो ने किया।












