दुष्कर्म के प्रयास में 90 वर्षीय वृद्ध को 7 वर्ष की कैद
14 वर्षीय बालिका को 5रू० की लालच देकर घर में ले गया
संकल्प सवेरा,जौनपुर। मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय बालिका को पैसे का लालच देकर घर के अंदर बुला कर दुष्कर्म करने के प्रयास के आरोपी 90 वर्षीय वृद्ध को अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 52 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार पीड़िता की मां ने स्थानीय थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि दिनांक 25 अप्रैल 2015 को दिन में 12:00 बजे उसकी 14 वर्षीय पुत्री दवा लेने बाजार जा रही थी तभी रास्ते में मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के छबीलेपुर तरहटी गांव निवासी वृद्ध हौसिला प्रसाद पटेल ने उसकी पुत्री से कहा कि वह गेहूं की बोरी पकड़वा कर अंदर करवा दे तो उसे 5 रूपये देगा।
लड़की गेहूं की बोरी पकड़वा कर जब घर के अंदर गई तो वृद्ध ने दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। उसके चिल्लाने पर आरोपी ने लात घूसों से मारा पीटा भी। देर होने पर उसकी मां खोजते हुए आरोपी के घर के पास पहुंची तो देखी कि उसकी पुत्री भागते हुए उसके घर से निकल कर जा रही थी। अपने घर पहुंचने पर उसने सारी वारदात बताया।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी हौसिला प्रसाद पटेल को दुष्कर्म के प्रयास में दोष सिद्ध पाते हुए पाक्सो ऐक्ट के अंतर्गत 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 52 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया, तथा अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाए।












